स्वतंत्रता के बाद हिन्दी का राजभाषा के रुप में विकास
राजभाषा
राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है - राजकाज की भाषा। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है। वह राजभाषा कहलाती है।
• राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। हिन्दी को 14 सितम्बर 1949 ई. को संवैधानिक रुप से राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाया जाता है।
• राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है। वर्तमान समय में भारत में भारत सरकार के कार्यालयों एवं कुछ राज्यों में राजकाज हिन्दी में होता है। अन्य राज्य सरकारें अपनी - अपनी भाषा में कार्य करती हैं।
भाग - 17 ( राजभाषा )
(अनुच्छेद 343 - 344 ) >>>> संघ की राजभाषा
(अनुच्छेद 345 - 347 ) >>>> प्रादेशिक भाषा
( अनुच्छेद 348 - 349 ) >>>> SC, HC आदि की भाषा
(अनुच्छेद 350 - 351 ) >>>> विशेष निदेश
8 वीं अनुसूची
इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है।
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